भारत में लाखों लोग मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं।
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अब तक तालाबों और जोहड़ों की खुदाई करना, नहर की खुदाई करना, बांधों की मरम्मत के लिए पाल पर मिट्टी डालना, सड़क निर्माण कार्य आदि कुछ काम ही मनरेगा श्रमिकों से करवाए जाते रहे हैं।
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इस योजना की शुरूआत 2 अक्टूबर 2009 में हुई थी। इसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना का नाम दिया गया।
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कब शुरू हुई मनरेगा योजना
मनरेगा अधिनियम के तहत भारत के किसान और मजदूर जिनके पास खेती की जमीन नहीं है या बहुत कम है ऐसे लोगों को रोजगार गारंटी कार्ड प्रदान किया जाता है।
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मनरेगा स्कीम में नियम है कि 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी ¼ भाग से कम नहीं हो,उसके बाद न्यूनतम मजदूरी ½ से कम नहीं हो।
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क्या है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम?
यह पंजीयन आजकल ऑनलाइन होता है। इसके लिए किसी नजदीकी सीएससी पर जाकर योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।