Vidhwa Pension Yojana :

विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत गरीब और निराश्रित विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे में आप चाहें तो इस विधवा पेंशन योजना से भी जुड़ सकते हैं।
इस योजना में कैसे आवेदन करना है और इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए । यूपी की राज्य सरकार विधवाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत विधवाओं को हर महीने पांच सौ रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।
इस विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य विधवाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने छोटे-छोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर न रहें। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएं भी इस योजनाका लाभ ले सकते है।
Widow Pension Scheme में पात्रता
- विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ लेने के लिए विधवा यूपी की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- विधवा किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रही हो।
- विधवा की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
दस्तावेज़ (document)
- आधार कार्ड
- पान कार्ड
- बैंक विवरण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
Vidhwa Pension Yojana में आवेदन कैसे करें ( How to apply in Vidhwa Pension Yojana )
- विधवा पेंशन योजना वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
- यहां निराश्रित महिला पेंशन पर जाएं।
- अब पति की मौत के बाद बेसहारा जाकर फॉर्म भरें।
- अंत में सबमिट कर दें।
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