Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana :

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
यह योजना राज्य में बेरोजगार शिक्षित युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी। राज्य सरकार उन्हें आरंभ करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान करेगी।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से झारखंड में स्वरोजगार करने वालों की संख्या में वृद्धि होगी।इससे सभी युवाओं को अपने शहर में ही काम खोजने का मौका मिलेगा।
आज हम आपको बताएंगे कि झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। आपको आवश्यक सभी विवरणों का पता लगाने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana :

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य के उन सभी नागरिकों को नौकरी देगी जो आरक्षित श्रेणी के समुदाय से संबंधित हैं, और उन महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
झारखंड सरकार नागरिकों को ऋण की सुविधा देकर बेरोजगारी को कम करने की कोशिश कर रही है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इससे राज्य में अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है।लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, जो कुल राशि के 40% के बराबर है।
जो लोग छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए पचास हजार रुपये तक का कर्ज लेना चाहते हैं, उन्हें कर्ज लेने के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
योजना | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
योजना का शुभारंभ | मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के आरक्षित श्रेणी से संबंधित युवा वर्ग |
उद्देश्य | राज्य में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि |
लाभ | स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा |
ऋण राशि | 25 लाख रूपए |
सत्र | 2023 |
आवेदन प्रोसेस | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
सब्सिडी (अनुदान ) | 40% |
लाभार्थी नागरिकों की आयु सीमा | 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष |
राज्य | झारखंड |
आधिकारिक वेबसाइट | jharkhand.gov.in |
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत आने वाले विभाग

S.NO | Department Name |
1.State minority finance and development corporation राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम | District Welfare Officer (जिला कल्याण पदाधिकारी) |
2.झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम | Jharkhand State Backward Classes Finance and Development Corporation |
3.झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम | Jharkhand State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation |
4.झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम | Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation |
5.जिला कल्याण पदाधिकारी | District Welfare Officer |
रोजगार सृजन योजना लाभार्थी श्रेणी
- दिव्यांगजन (PwD)
- अल्पसंख्यक वर्ग (Minority)
- अनुसूचित जनजाति
- सखी मंडल की दीदियां
- पिछड़ा वर्ग
- अनुसूचित जाति
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

आवेदन हेतु दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- सालाना आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन ऐसे करें ?
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana झारखंड में नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। पंजीकरण पूरा करने के लिए आप नीचे दिए गए विभागों में से किसी एक पर जा सकते हैं।
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को उस विभाग में जाना होगा जो इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है और एक आवेदन पत्र भरना होगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana ऋण के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपना नाम, पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी। आप अपने आवेदन पत्र में अपनी पहचान (आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, आदि) की एक प्रति भी संलग्न कर सकते हैं।
आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको इसे उस कार्यालय में भेजना होगा जो इसे देखना चाहता है।अधिकारियों द्वारा सभी दस्तावेजों को देखने और आवेदन पत्र को पूरा करने के बाद लाभार्थी को ऋण प्रदान किया जाएगा।
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