Subsidy On Pump Set :
जैसे की आपको पता ही है की देश में खरीफ फसलों (kharif crops) का सीजन चल रहा है। कई राज्यों में खरीफ की फसलों की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है।
वहीं देरी से बुवाई के लिए किसानों को बीज वितरण की योजना (seed distribution yojana) भी सरकार ने शुरू कर दी है।
इसी बीच किसानों को सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए सिंचाई यंत्रों पर भारी सब्सिडी (heavy subsidy on irrigation equipment) का लाभ भारत सरकार की और से दिया जा रहा है।
इसके योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पंप सेट पर सब्सिडी (subsidy on pump set) दी जा रही है। किसान सब्सिडी पर पंप सेट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसमें स्प्रिंकलर (sprinkler), ड्रिप सिस्टम (drip system), पाइप लाइन सेट (pipeline set), रेनगन सिस्टम (raingun system) पर भी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। हालही में प्रथम चरण की लॉटरी निकाल दी गई है।
अब बचे हुए लक्ष्यों के लिए आवेदन फिर से सुरु किए गए हैं। इच्छुक किसान शेष रहे लक्ष्यों के लिए आवेदन प्रस्तुत करके कृषि सिंचाई यंत्रों (agriculture irrigation equipment) का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के बाद किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
क्या है पंप सेट और इससे लाभ (What is pump set and its benefits)
जलाशयों और कुओं से पानी निकालने के लिए पंप सेट का उपयोग किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं एक डीजल से चलने वाला और दूसरा बिजली से चलने वाला होता है। पंप सेट का इस्तेमाल पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।
यह पंप सेट किसी भी गहराई तक पानी को खींचने का काम करता है। किसान इस पंप सेट की मदद जहा चाये वह पानी को ले जा सकते हैं जो उनके सिंचाई के काम को आसान बनाता है।
पंप सेट पर कितनी मिल रही है सब्सिडी (subsidy)
राज्य सरकार की ओर से सिंचाई यंत्रों पर किसानों को 40 से 55 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वही दूसरी और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, लघु व सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाती है।
वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की सभी जानकारी के लिए आप ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी पर दिए गए कैलकुलेटर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं।
पंप सेट पर सब्सिडी लागत मूल्य पर दी जाएगी। पंप सेट पर सब्सिडी 50 प्रतिशत दी जाती है जो अधिकतम 10,000 रुपए है। बता दें कि कृषि सिंचाई मशीन पर जो भी जीएसटी लगेगा वह लाभार्थी को अपने जेब से देना होगा।
किस योजना के तहत पंप सेट (pump set) के लिए मांग गए हैं आवेदन
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन के तहत डीजल और विद्युत पंप सेट (pump set) के लिए आवेदन कर सकते है।
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं के तहत पंप सेट (pump set) के लिए लिए मांगे गए आवेदन में कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, निवाड़ी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
सब्सिडी पर पंप सेट लेने के लिए किन दस्तोवजों (documents) की होगी आवश्यकता
- आवेदन करन वाले किसान का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी
- किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसानों के लिए)
- बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र जैस- बिजली का बिल
सब्सिडी पर पंप सेट लेने के लिए कैसे करें आवेदन
अगर आप किसान है और पंप सेट (pump set) की खरीद पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/ पर ऑनलाइन (Online) आवेदन करना होगा।
आवेदन करते समय किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जो किसान पहले से पोर्टल पर रेजिस्ट्रेड हैं वे आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।
वहीं नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू है। किसान भाई एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर के जरिये आवेदन कर सकते हैं।
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