Spray Pump Subsidy Haryana :
हमारे केंद्र आगरा सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं लाई जाती है, जिनके तहत किसानों को बहुत सारी सुविधाएं और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है।
इसके तहत, बैटरी से चलने वाली स्प्रे पंप की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में सभी जानकारी देने वाले है। इसलिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पड़ना होगा।
योजना का उद्देश्य :
केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति के किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है।
और उन्हें बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान करना। इससे किसानों को कृषि कार्यों में आसानी होगी और उनकी फसलों में बढ़ोतरी होगी।
सब्सिडी के लिए आवेदन करने की तिथि :
बैटरी स्प्रे पंप की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने की तिथि 10 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में भी इस योजना के लाभ उठाया जा सकता है।
नियम और शर्तें :
योजना का लाभ केवल वर्ष 2021 और 2022 के लिए है। आवेदक के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक को उसके संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक ने पिछले 4 वर्षों में बैटरी स्प्रे पंप सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए। बैटरी स्प्रे पंप खरीदने के लिए सिर्फ जीएसटी धारक विक्रेता का उपयोग किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
योजना का आवेदन प्रक्रिया :
कृषि विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। “ड्यूटी ऑपरेटेड स्प्रे पंप” के ऑप्शन पर क्लिक करें। आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी सभी जानकारी भरें और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।
समिति के बटन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट करें। आपके खाते में सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। यह सबसे आसान तरीका है इस योजना का लाभ लेने के लिए।
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