खाद-बीज लाइसेंस

भारत एक ऐसा देश है जिसको कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है , जहां बहुत सारे लोग जीवन यापन करने के लिए खेती पर निर्भर हैं।
यदि आप खाद बीज का दुकान या खुद का कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो , आपको यह आर्टिकल पूरा पड़ना बहुत ही जरुरी है
अगर आप खाद बीज बेचना चाहते हो तो , तो आपके पास उसका लाइसेंस होना बहुत ही जरुरी होता है।
इस आर्टिकल में बताया जाएगा की खाद विक्रेता का लाइसेंस कैसे बनाया जाता है। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था ,

इस लेख में हम आपको खाद बीज विक्रेता का लाइसेंस पूरी जानकारी और जरुरति दस्तावेजी और सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएँगे।
खाद बीज बेचने के लिए आपके पास लाइसेंस रहना आवश्य है । यदि आप बिना लाइसेंस के खाद और बीज बेचते हैं, तो सरकार दुकान को बंद कर सकती है और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस लिए आपके पास खाद बीज विक्रेता का लाइसेंस रहना जरुरी है।
खाद बीज का लाइसेंस बनाने के लिए क्या है योग्यता
- लाइसेंस बनाने वाली की आयु 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए
- खाद बीज की जानकारी होनी चाहिए और दुकान संभाल ने का योग्य होना चाहिए
- दुकान रेगिस्ट्रड होना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- चरित्र प्रमाण पत्र
- चालान की स्कैन की गई प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- QR/ डिजिटल भुगतान के सत्यापन की कॉपी
- गोदाम और कार्यालय का स्वप्रमाणित पट्टा/यदि स्वामित्व है तो प्रमाण पत्र/ किराया समझौता
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन आप सुबह के 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक आवेदन कर सकते है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद ऑनलाइन सर्विस एप्लिकेंट पर क्लिक करना होगा
- एक नया पेज खुल जाएगा
- उसपर 3 ऑप्शन आएंगे Demography + OTP
- Demography + BIO-AUTH
- IRIS Working
- इस में से कोई भी एक ऑफ्शन चुनकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है
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