Gratuity and Pension New Rule :
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को महंगाई भत्ता देने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर से नया नियम लागु किया है. अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी दी है.
अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी पर बड़ा असर पड़ेगा. अगर कोई भी कर्मचारी काम में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का आदेश दिया गया है.
जारी हुआ था नोटिफिकेशन
केंद्र सरकार ने हाल में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (Pension) रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं.
इस आदेश में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं दी जाएगी.
गौरतलब है कि केंद्र की तरफ से बदले नियम में की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है. इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ बताया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई की जाए. यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है.
ये लोग करेंगे कार्रवाई
ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है. ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.
अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की घोषणा की है।
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