Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana :

भारत में ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं। पारंपरिक खेती जैसे अनाज, तिलहन, दलहन आदि फसलों की खेती ही करते है, सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई-नई कोशिशें करती है। देश भर में मछली पालन और इससे जुड़े व्यापारों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें सभी किसानों को प्रोत्साहन देती आ रही है।
मछलीपालन लोगों के पास यह सुनहरा मौका है, क्यूंकि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से 60 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। किसानों के पास जितनी जमीन है, उसके आधार पर पैसा दिया जाएगा।
fish farming :

वहीं जलाशय में केज बनाने पर 3 लाख रुपए प्रति केज और जलाशय में पेन बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रति पेन 10.50 लाख रुपए की लागत पर 70% तक अनुदान दिए जाएंगे। किसानों को मछलीपालन के लिए प्रोत्साहन देने से आर्थिक रूप से व्यापक सहायता मिल पाएगी।
मत्स्य अंगुलिका संचयन किसानों को उनके द्वारा खेती की जाने वाली प्रत्येक हेक्टेयर के लिए 42,000 रुपये मिलेंगे। जलाशय में केज लगाने के लिए किसानों को 2,10,000 रुपये उपहार के रूप में प्राप्त होंगे।
Fish farming Subsidy

वहीं जलाशय में केज का अधिस्थापन पर 2 लाख 10 हजार रुपए का सीधा अनुदान किसानों को मिलेगा। अगर हम जलाशय में पेन लगाने पर 10 लाख रुपये खर्च करते हैं तो सरकार के तरफ से आपको 7 लाख 35 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। यह कुल लागत का 70% है।
किन किसानों को मिलेगा फायदा
ये वे किसान हैं जो हर समय बिहार में रहते हैं और राज्य में आधिकारिक तौर पर किसानों के रूप में पहचाने जाते हैं। यदि तालाब बनाने के लिए बहुत अधिक भूमि उपलब्ध है तो वे इस योजना का लभ उठा सकते है। बिहार के बहुत सारे किसानों को सरकार से मदद मिलने वाली है। मछलीपालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं।
योजना के लिए क्या है आवश्यक दस्तावेज

- किसान या मछलीपालक का आधार कार्ड
- मछलीपालक या किसान का निवास प्रमाण पत्र
- का मोबाइल नंबर
- जमीन के मालिकाना दस्तावेज
- जमीन का लगान रसीद
- ईमेल आईडी ( यदि हो तो )
- का बैंक पासबुक
कैसे लें इस योजना का लाभ
बिहार के किसान ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है, अगर आप बिहार से है तो आप इस योजना के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसान मत्स्य विभाग, बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपको आवेदन के पॉपअप पर जाएं और आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें पहले इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसान “आवेदन के लिए पंजीकरण करें” पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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