Diggi Anudan Yojana 2023 :

जैसे की आपको पता है रबी की कटाई के बाद अब खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन आने वाला है। ऐसे समय में किसानों को फसलोत्पादन के लिए पानी की जरुरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही पानी के संग्रहण के लिए डिग्गी निर्माण करवाने के लिए 85% की सब्सिडी दी जा रही है। इस से किसानो को सिंचाई करने में आसानी होगी।
किसान डिग्गी का निर्माण करवाकर पानी का संग्रह कर सकेंगे जिससे उन्हें 24 घंटे सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वे जब चाहे अपने फसलों को पानी दे पाएंगे। आपको बता दे की यह सब्सिडी योजना राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के 1900 किसानों को लाभ देनी की घोषणा की है। सभी किसान इस योजना के लिए आवेदन करके डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
इस बार डिग्गी निर्माण के लक्ष्य में की गई है बढ़ोतरी

राज्य सरकार की ओर से किसानों को डिग्गी निर्माण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य है। राजस्थान की ओर से वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू की गई थी। आपको बता दे की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का संचालन भी किया जा रहा है।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जीआर मटोरिया ने बताया कि डिग्गी निर्माण के लक्ष्य जो 1555 था जिसे बढ़ाकर 1900 कर दिया है। नहरी जल के संरक्षण और इसका कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
डिग्गी निर्माण के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (Subsidy)

किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अधिकतम 3.40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें लघु व सीमांत किसानों को लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3,40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान पैसा शामिल है।
वहीं अन्य किसानों को 75 प्रतिशत या अधिकतम 3,00,000 रुपए जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी। आप जैसे जैसे डिग्गी निर्माण करेंगे वैसे आपको सब्सिडी दी जाएँगी । किसानों को यह अनुदान न्यूनतम 4 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी के निर्माण पर दिया जाएगा।
पात्रता और शर्तें

- आवेदक किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- यह योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान के ही किसान उठा सकते है।
- नहरी क्षेत्र के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- जो किसान सिंचित क्षेत्र में राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखते हैं एवं सामान्य या विशिष्ट आवंटी, गैर खातेदार हैं, वही इस योजना के प्राप्त होंगे।
- आवेदक किसान के पास आधा हैक्टेयर यानि 2 बीघा सिंचित खेती योग्य भूमि होनी जरूरी है।
- अगर आपने इस योजना का लाभ पहेली ही ले लिया है तो आपको दूसरी बार इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- डिग्गी निर्माण के साथ किसानों को स्प्रिंकलर/ड्रिप/माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य है।
आवेदन हेतु किन दस्तावेजों (documents)
- किसान का जन-आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- जिस खसरे में डिग्गी बननी हे उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा
- जिन किसानों का जन-आधार पर लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में पंजीयन है उनको ही लघु एवं सीमांत किसान मानते हुए अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा।
- यदि जनाधार कार्ड में लघु या सीमांत किसान के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में किसानों को आवेदन करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु या सीमांत श्रेणी कृषक का प्रमाण-पत्र साथ लगाना होगा।
डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कैसे करें आवेदन (How to Apply)
अगर आप डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो, आपको अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन-आधार नंबर के जरिये आवेदन कर सकते हैं। फिर आवेदक फॉर्म को ई-प्रपत्र में भरा जाएगा। इस के बाद आपके सभी आवश्यक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
अब आपको आपके आधार कार्ड के रजिस्टड नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र की ऑनलाइन जांच के समय यदि को कमी पाई जाती है तो आवेदक को उसके मोबाइल नंबर पर इसका एसएमएस भेजा जाएगा। आप 15 दिन के अंदर राज किसान पोर्टल पर कमी की जाँच कर सकते है। राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
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