Crop Insurance Scheme :
किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करवा कर बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान से होने वाली हानि का मुआवजा ले सकते हैं।
हर साल किसानों की फसलों को नुकसान होता है। इस पिछले दो सालों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खेती पर भी देखा गया। अनियमित बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुवा था जिसके नुकसान की भरपाई में कई राज्यों ने किसानों को फसल बीमा मुआवजा (Crop Insurance Compensation) प्रदान किया गया।
इस समय खरीफ की फसलों की बुवाई (Sowing Crops) का सीजन चल रहा है। किसान बुवाई के साथ ही अपनी फसल का बीमा करा लेते हैं तो उन्हें लाभ होगा। यदि इस खरीफ सीजन (Kharif Season) में फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो जिन किसानों ने बीमा कराया होगा उन्हें फसल हानि होने पर नुकसान की भरपाई दी जाएँगी।
किसान 31 जुलाई तक करा सकते हैं खरीफ फसलों का बीम
इस समय सरकार की ओर से खरीफ की फसलों का बीमा (Insurance of Kharif Crops) किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत खरीफ की फसलों जैसे– धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, उड़द, अरहर, चौला, सोयाबीन, तिल, मूंगफली और कपास आदि फसले है।
खरीफ की फसल पर कितना लगेगा प्रीमियम
जो किसान खरीफ की फसलों जैसे- धान, मक्का, बाजरा, उड़द, अरहर, सोयाबीन आदि फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं तो उन्हें 2 प्रतिशत की दर से प्रीमियम देना होगा। बता दें कि अलग-अलग राज्य में अलग-अलग खरीफ की फसलों को अधिसूचित किया गया है।
राज्य की खरीफ फसल और उस पर लगने वाला प्रीमियम
फसल का नाम | प्रीमियम, प्रति एकड़ |
धान | 713.99 रुपए |
मक्का | 356.99 रुपए |
बाजरा | 335.99 रुपए |
कपास | 1732.50 रुपए |
खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का विवरण
फसल का नाम | बीमा राशि, प्रति एकड़ |
धान | 35 हजार 699.78 रुपए |
मक्का | 17 हजार 849.89 रुपए |
बाजरा | 16 हजार 799.33 रुपए |
कपास | 34 हजार 650.02 रुपए |
किसानों को फसल बीमा करवाते समय किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- आवेदन का आधार कार्ड
- आवेदन का पैन कार्ड
- किसान का वोटर आईडी
- किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो
- खेत के कागजात जिसमें खसरा नंबर
- किसान का निवास प्रमाण-पत्र
- सरपंच या पटवारी से खेत में बुवाई होने का प्रमाण-पत्र
- यदि किसान किसी दूसरे के खेत में खेती करता है तो किसान और खेत के मालिक के बीच करार के प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी जिसमें खेत का खसरा नंबर लिखा होना चाहिए।
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी और एक कैंसल चेक लगाना होगा।
कैसे कराए ऑनलाइन फसलों का बीमा
सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको सबसे पहले अपना एकाउंट बनाना होगा।
एकाउंट बनाने के लिए इसके होम पेज पर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना होगा।
सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका एकाउंट बन जाएगा।एकाउंट बन जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म को ठीक प्रकार से भर लेना है।
जब फॉर्म भर जाए तो उसे सबमिट कर देना है। इस तरह आप पीएम फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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