Atal Pension Yojana APY :
भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है जो भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करती है. इस योजना के तहत, योग्य भारतीय नागरिकों को नियमित पेंशन प्राप्त करने का अवसर मिलता है.
अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा सुरु की गई एक योजना है. सरकार ने इसका असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन देने का लक्ष रखा है. इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुरु की गई थी।
बता दें कि अटल पेंशन योजना को विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उदेश्य से इस योजना को शुरू किया गया था.
एपीवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए PFRDA) द्वारा चलाया जाती है. यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और योगदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अलग-अलग हैं.
योजना का लाभ लेने वाले को उनके द्वारा दिए गए अंशदान के हिसाब से पेंशन दी जाती है. अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पर 1000 रु. अथवा 2000 रु. अथवा 3000 रु. अथवा 4000 रु. अथवा 5000 रु. की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
योजना का लाभ यह है कि मासिक पेंशन अभिदाता को दी जाएगी, और उसके बाद उनके पति या पत्नी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन कॉर्पस को उनके नामिति को लौटा दिया जाएगा.
योजना का अन्य लाभ यह है कि अभिदाता की आकस्मिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले होने वली मृत्यु) के मामले में, उनके पति/पत्नि, शेष निवेश अवधि के लिए, अभिदाता के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकते हैं, जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता.
अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है अर्थात यदि योगदान के आधार पर संचित कॉर्पस निवेश पर रिटर्न अनुमानित रिटर्न से कम हो और न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त हो तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को निधि पोषित करेगी.
वहीं, यदि निवेश पर रिटर्न ज्यादा है, तो अभिदाताओं को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा. योजना का एक और लाभ यह है कि अभिदाता मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर एपीवाई में योगदान कर सकते हैं.
अटल पेंशन योजना में टैक्स लाभ
आपको बता दें कि धारा 80 सीसीडी (1बी) सेक्शन 80 सीसीडी(1बी)) के तहत, अटल पेंशन योजना में निवेश के लिए 50,000 रुपये तक का एक अतिरिक्त कर लाभ उठाया जा सकता है. यह नियम सीबीडीटी ने फरवरी 19, 2016 को अधिसूचित किया था.
अटल पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस आयु सीमा के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
नियमित पेंशन का रास्ता : योजना में शामिल होने वाले नागरिकों को उनकी वृद्धावस्था में नियमित पेंशन का लाभ मिलता है. पेंशन राशि आयु और योगदान के आधार पर निर्धारित की जाती है।
योग्यता के लिए जरूरी बात : एपीवाई की योग्यता के लिए योजना में शामिल होने वाले नागरिकों के पास बैंक खाता होना जरुरी है. इसके लिए योग्य व्यक्ति को अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेजों के डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी होती है.