PM Fasal Bima Yojana :
देश में किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक PM फसल स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को फसल बारिश में,
सूखा या फिर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण बेकार होती है तो किसानों को आर्थिक रूप से सहायता की जाती है। यही कारण है कि सरकार किसानों से अपील कर रही है।
किस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन
पहले PM फसल स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। लेकिन अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है।
जैसे की सभी किसान ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हें तो पास के किसी कंप्यूटर सेंटर या फिर सर्विस सेंटर में जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा अपने मोबाइल फोन की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको www.pmfby.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। और ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
कैसे मिलता है स्कीम का लाभ
अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण से आपकी फसल बर्बाद होती है तो आपको किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के द्वारा 72 घंटे के अंदर इसकी जानकारी देनी होती है और बर्बाद फसल की जानकारी बीमा कंपनियों के फोन नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।
ऐसा करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है और फिर प्रोसेस शुरु हो जाता है। जैसे ही पूरा प्रोसेस पूरा होता है तो आपके नुकसान की पूरी भरपाई कर दी जाती है।
अब इस स्कीम के तहत लाखों किसानों ने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराया है तो काफी किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। इसलिए आप भी नेचुरल आपदा से अपनी पूंजी को सेव करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ जरुर ले सकते हैं।
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